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बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी, हलफनामा दायर कर कहा- हमें खेद है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा

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  • पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी
  • कोर्ट ने बाबा रामदेव को जारी किया था अवमानना नोटिस
  • बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दो अप्रैल को होंगे पेश

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने अपने पुराने बयानों के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) से बिना शर्त माफी मांग ली है. पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कंपनी के ‘अपमानजनक वाक्यों’ वाले विज्ञापन पर खेद है.

हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी न हों। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई और नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अब पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली है।

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