Home Blog चुनाव ड्यूटी करने वाले पोस्टल बैलट के जरिए कर सकेंगे वोटिंग ,चुनाव...

चुनाव ड्यूटी करने वाले पोस्टल बैलट के जरिए कर सकेंगे वोटिंग ,चुनाव आयोग के फैसले में क्या है जानिए

0

Those doing election duty will be able to vote through postal ballot, know what is in the decision of the Election Commission

रायपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पत्रकार सहित कुछ अन्‍य सेवाओं के लोगों को भी डाक मतपत्र से मतदान की अनुमति दी गई है।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग राज्‍यों में विभिन्‍न सेवाओं से जुड़े लोग भी चाहें तो डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा ऐसे लोगों को दी गई है जिनका काम अनिवार्य सेवा की श्रेणी में आता है। आयोग ने अलग-अलग राज्‍यों के लिए विभिन्‍न सेवाओं को चिन्हित किया है।
छत्‍तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के साथ ही रेलवे ट्रांसपोर्ट सेवा, ऐसे पत्रकार जो मतदान को कवर करेंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी, बीएसएनएल, डाक तार विभाग, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, राज्‍य दुग्‍ध संघ, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और

RO NO - 12784/140

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। इस चुनाव को लेकर आयोग ने कई खास तैयारियां की हैं। इस बीच पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने में जुटे पत्रकार भी अब वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

चुनाव आयोग के फैसले में क्या है जानिए
चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत मीडियाकर्मी और मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पत्रकार और दूसरे कर्मी पोस्टल बैलट का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किए जाने वाले ‘आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं’ की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है।

पोस्टल बैलट के जरिए कर सकेंगे वोटिंग
मतदान के दिन ‘कवरेज’ में लगे पत्रकार और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग विधानसभा चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों का उपयोग कर रहे हैं, यह सुविधा लोकसभा चुनावों के लिए विस्तारित कर दी गई है। डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने के लिए आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं।

पत्रकारों को लेकर ECI का बड़ा फैसला
निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में जो मीडियाकर्मी मतदान के दिन ‘कवरेज’ के लिए आयोग की ओर से अधिकृत हैं, वे पोस्टल बैलट के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प चुन सकते हैं और मतदान में शामिल हो सकते हैं। ईसी के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे जर्नलिस्ट और कर्मचारी अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं। वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here