उत्तर बस्तर कांकेर 17 अप्रैल 2026/ महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल होने के लिए पात्र आवेदकों से 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 03 मई को राज्य में वृहद मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रतानुसार कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत राशनकार्ड घारी परिवार आवेदन कर सकते हैं। विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। एक परिवार के अधिकतम दो कन्याओं को लाभान्वित की जा सकेगी। इस योजना के तहत अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी योजनांतर्गत सहायता प्रदान की जावेगी। इच्छुक पात्र जोड़े विवाह हेतु पंजीयन कराने के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।



