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ईराक में बना नया कानून, होगी 15 साल की जेल समलैंगिक संबंध बनाने वालों की खैर नहीं,

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New law made in Iraq, people having homosexual relations will be jailed for 15 years.

इराक में अब समलैंगिक संबंध अपराध होगा और इसके लिए 15 साल तक की जेल की सजा मिलेगी. वहां की संसद ने शनिवार (27 अप्रैल 2024) को समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले एक विधेयक को पारित किया. इस विधेयक में 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.
वहीं, मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे मानवाधिकारों पर हमला बताया है. 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी. पिछले मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे खतरनाक बताते हुए इसका विरोध किया गया था.

इसे बढावा देने वालों के लिए 7 साल की जेल

एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, नया संशोधन अदालतों को समलैंगिक संबंधों में शामिल लोगों को 10 से 15 साल की जेल की सजा देने में सक्षम बनाता है, उस देश में जहां समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों को पहले से ही लगातार हमलों और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. नए कानून में समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने वालों के लिए न्यूनतम सात साल की जेल की सजा और जानबूझकर महिलाओं की तरह व्यवहार करने वाले पुरुषों के लिए एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

बायोलॉजिकल सेक्स चेंज भी अपराध

इसके अलावा संशोधित कानून व्यक्तिगत इच्छा और झुकाव के आधार पर बायोलॉजिकल सेक्स चेंज को अपराध बनाता है और इसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को भी तीन साल तक की जेल की सजा मिल सकती है. इराक के रूढ़िवादी समाज में समलैंगिकता वर्जित है, हालांकि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो समान-लिंग संबंधों को स्पष्ट रूप से दंडित करता हो.

पत्नी की अदला-बदली पर भी जेल

इराक के एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों पर सोडोमी के लिए या इराक के दंड संहिता में अस्पष्ट नैतिकता और वेश्यावृत्ति विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है. यह कानूनी संशोधन में उन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाता है जो समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं और पत्नी की अदला-बदली करते हैं. इसके लिए भी 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

कितने साल की सजा

इराक ने समलैंगिकता के खिलाफ कदम उठाते हुए समलैंगिकता पर समान-लिंग संबंधों पर कम से कम 10 साल और लगभग 15 साल की जेल की सजा सुनाई और समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल की जेल का ऐलान किया गया. साथ ही कानून में यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के अपने “जैविक लिंग” को बदलने या जानबूझकर दूसरे जेंडर के तरीके से कपड़े पहनने वाले के लिए एक से तीन साल तक की जेल का प्रावधान करता है.

पहले थी मौत की सजा

हालांकि इराक के बिल में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद कानून के पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया. ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा, “इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करना एलजीबीटी लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर झटका है.”

किन देशों में समलैंगिकता अपराध

प्रमुख इराकी पार्टियों ने पिछले साल से एलजीबीटी अधिकारों की आलोचना तेज कर दी है, पिछले साल सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों शिया मुस्लिम गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन में अक्सर एलजीबीटी समुदाय के इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए थे. अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार, 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य की इजाजच दी गई हैं.

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