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काम की खबर: वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी डाल सकेंगे वोट, जानिए कैसे

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Useful news: Even without Voter ID card, you will be able to cast your vote, know how

राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने वोटिंग की तैयारी शुरू कर दी है और राजनीतिक पार्टियां और नेता भी चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है. वहीं, इन प्रदेश की जनता भी अपनी सरकार को लेकर मन बना चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद होने वाली है. इसी बीच, कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वे बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट दे सकते हैं या नहीं…या इसे लेकर क्या कानून है?वही 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान मंगलवार को हो रहा है।

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पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है?
ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप अगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है।

क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।

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