Home Blog ITR Filling: बदल सकते टैक्स रिजीम? 31 जुलाई से पहले , क्या...

ITR Filling: बदल सकते टैक्स रिजीम? 31 जुलाई से पहले , क्या कहते हैं आयकर विभाग के नियम?

0

ITR Filling: Can the tax regime change? Before 31 July, what do the Income Tax Department’s rules say?

नई दिल्ली। 31 जुलाई 2024 (बुधवार) से पहले सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filling) करना होगा। अगर वह इस समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बाद में पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
कई करदाता ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और वह अब टैक्स रिजीम को स्विच करना चाह रहे हैं। क्या वह अब टैक्स रिजीम (Tax Regime) को स्विच कर सकते हैं?

Ro.No - 13672/156

स्विच कर सकते हैं Tax Regime?

आयकर विभाग के नियम के अनुसार जिन लोगों के इनकम का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन से अलग हैं उन्हें हर साल टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आईटीआर फाइल करते समय वह टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें समय सीमा से पहले आईटीआर फाइल करना होगा।
वहीं, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम करने वाले व्यक्तियों के लिए चुना गया टैक्स रिजीम ही लागू होता है। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत करदाता आईटीआर फाइल करने की समय सीमा से पहले Form 10IE जमा करके टैक्स रिजीम को चेंज करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनके पास केवल एक ही मौका होता है।

कौन-सा टैक्स रिजीम है बेस्ट?

न्यू टैक्स रिजीम उन टैक्सपेयर्स के लिए काफी फायदेमंद है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत केवल कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं। वहीं, होम लोन या होम रेंट अलाउंस (HRA) के ब्याज पर डिडक्शन का लाभ उठाने वाले करदाता के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आप 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स के दायरे तक पहुंचने से बचा सकते हैं।

आयकर विभाग में एक्स पर दी जानकारी

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने पोस्ट किया है। इसमें लिखा कि, , ‘हम देश के करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताते हैं, जिन्होंने हमें पांच करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) के मील का पत्थर पहुंचाने में मदद की है. इस साल 26 जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पांच करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दायर किए जा चुके हैं. पिछले वित्त वर्ष 27 जुलाई को यह संख्या कम थी. हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक आयर दाखिल नहीं किया है, वो आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द ही अपना आईटीआर फाइल करें।’

विभाग ने टोल फ्री नंबर किया जारी

यहां पर विभाग ने करदाताओं के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। इसकी जानकारी एक अन्य पोस्ट में देते हुए कहा कि, ‘टैक्स पेयर्स ध्यान दें! यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. AY 2024-25 में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.’ किसी भी तरह की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 080-46122000 या फिर 18001030025 पर संपर्क कर सकते हैं।

नए टैक्स रिजीम के आधार पर रिटर्न

बताया जा रहा है कि, टैक्स फाइलिंग के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। नियम कहते हैं कि अगर टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको ड्यू डेट के बाद भी आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको इस वित्तवर्ष में नुकसान हुआ हो तो आप इस नुकसान को अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते वक्त लॉस क्लेम करना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here