The victim was raped on the pretext of marriage
थाना चारामा पुलिस ने किया दुष्कर्म के आरोपी को 24 घण्टे के भीतर गिर0
दिनांक 11.08.24 को प्रार्थीया के लिखित आवेदन पर थाना कांकेर में बिना नंबरी अपराध धारा 376,506 भादवि का पंजीबध किया गया था जो घटना स्थल थाना चारामा क्षेत्र का होने से थाना चारामा में असल नंबरी अपराध क्रमांक 121/24 धारा 376,506 भादंवि पंजीबध कर विवेचना में लिया गया, पीडिता चारामा के बाजार गयी थी जहां पर आरोपी विरेन्द्र महिलांगे ने मोबाईल नम्बर मांगा और फोन करने लगा जिससे नाम पूछने पर अपना नाम विरेन्द्र महिलांगे निवासी डवंरखार सिंगनपुर का होना बताया और चारामा मे काम करना बताया और लगातार फोन करने लगा और इसी वर्ष अपने साथ दिनांक 05.03.2024 के रात्रि 09.00 बजे उक्त आरोपी पीडिता को शादी का झांसा देकर अपने निवास चारामा मे लेकर गया वंहा पर शादी करने का बात बोलते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया जिससे पीडिता गर्भवती हो गयी पीडिता द्वारा उक्त आरोपी को अपने घर वालों को अपने बारे में बताओ बोली तो जान से मारने की धमकी देने लगा और शादी करने से इंकार कर दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण में मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में, श्रीमान मोहसीन खान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चारामा निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी के नेतृत्व में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी का पता तलाश कर दबिश देकर गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय कांकेर में पेश किया गया । आरोपी को गिर0 करने में उप निरीक्षक रनेश सेठिया , सउनि चेतन साहू , सउनि कौशल गजेन्द्र , आर0 बलराम सिन्हा , रामेश्वर कोडपी,म0आर0 अमिला उईक का विषेश योगदान रहा।
नाम आरोपी
01. विरेन्द्र महिलांगे पिता रामसिंह महिलांगे उम्र 34 साल निवासी सिंगनपुर थाना कांकेर हॉल ग्राम चारामा ब्लॉक कॉलोनी कोरर चौक थाना चारामा जिला कांकेर



