उत्तर बस्तर कांकेर, 18 अगस्त 2024/ जिला परिवहन अधिकारी और भानुप्रतापपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदुषण प्रमाण पत्रों व ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि की जांच की गई। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज न होने पर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर 18,600 रुपए समझौता शुल्क वसूला गया और भविष्य में ऐसी गलती ना करने की हिदायत दी गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई।


