Illegal storage of paddy in village Sambalpur and Basanwahi, about 50 quintals of paddy seized
उत्तर बस्तर कांकेर, 26 नवम्बर 2024/ खरीफ विपणन वर्ष से 2024-25 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदने के साथ ही अवैध रूप से धान का परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध रूप से परिवहन, भण्डारण, विक्रय करने वालों पर संयुक्त जांच दलों के द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज उड़नदस्ता दल द्वारा धान का अवैध परिवहन, भण्डारण के स्थानों में छापामार कार्यवाही करते हुए लगभग 50 क्विंटल धान जब्त कर संलिप्त लोगों के विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और धारा 02 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर तहसील अंतर्गत ग्राम संबलपुर थोक व्यापारी शिव ट्रेडर्स के गोदाम का भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें स्टाक पंजी से मिलान किए जाने पर उसमें अंकित मात्रा से अधिक धान पाए जाने पर 27 क्विंटल धान संयुक्त टीम द्वारा जब्त किया गया। इसी प्रकार नरहरपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम बासनवाही के हाट-बाजार स्थान पर फर्म वैभव ट्रेडर्स नगरी से 57 कट्टा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।




