Labor department is going to give big relief on completion of one year of Vishnudev government
अपंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर मिलेगी 1 लाख की सहायता राशि
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर योजना की कंडिका में किया जा रहा संशोधन
रायपुर / प्रदेश में विष्णुदेव सरकार के एक साल पूर्ण होने पर निर्माणी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि पंजीकृत नहीं है लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
गौरतलब है कि ऐसे निर्माणी श्रमिक जो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश पंजीयन नहीं हो पाया होता है। इसी बीच कार्यस्थल में मृत्यु होने पर श्रमिक के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि नहीं मिल पाती थी। श्रमिकों की इन परेशानियों को देखते हुए श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर अब विभाग ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करने जा रही है। अभी तक निर्माणी श्रमिक के सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख की सहायता राशि मिलती है। अब अपंजीकृत निर्माणी श्रमिक के कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि आश्रितों को दी जाएगी।
एक साल में 1502 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि
जनवरी से लेकर नवंबर तक कुल 1502 निर्माण श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का लाभ दिया गया है। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर ऐसे निर्माणी श्रमिकों के आश्रितों को तत्काल सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से की जा रही है।



