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वाहन चालन के समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग , अनिवार्य: मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

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Use of helmet and seat belt while driving is mandatory: Chief Secretary gave instructions

रायपुर / शासकीय सेवकों द्वारा वाहन चालन के समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक रेंज, समस्त कलेक्टर और पुलिस अधिक्षकों को अपने अधिनस्त सभी शासकीय कर्मियों को सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित करने कहा है।

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श्री अमिताभ जैन ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग के प्रावधान के अनुसार समस्त वाहन चालकों द्वारा धारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि सभी शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं एवं उनके परिजन और जनसामान्य की सुरक्षा के साथ-साथ नियमों के अनुपालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी तरह से सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। जिससे सड़क दुर्घटनाएं नही हो।

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