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परसापाली पंचायत में लहराया उल्टा झंडा

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Upside down flag hoisted in Parsapali Panchayat

पुसौर /  पुसौर जनपद के ग्राम पंचायत परसापाली में 76वें गणपर्व के अवसर पर देष के एकता अखंडता का प्रतीक एवं संवैधानिक षक्ति से संपन्न तिरंगे झंडे को उल्टा फहराये जाने का तथ्य सामने आया है। जानकारी के मुताविक यहां के सरपंच घुराउ गढवाल एवं सचिव सुदर्षन कर्श तथा पंचायत के अन्य गणमान्य लोगों ने सुबह अपने सुविधा और योजनानुसार गणतंत्रता दिवस को अपने पंचायत भवन में तिरंगा झंडा फहराते हुये संपन्न किया और वहां से चले गये। कई जानकार और आम जनों ने फहरते हुये तिरंगे झंडे को देखा तो वह उल्टा फहर रहा था जिसकी सुचना जनपद के उच्चाधिकारियों को देते हुये पंचायत प्रबंधन के उक्त धृश्टता एवं लापरवाही पर कार्यवाही की मांग की है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार तिरंगा झंडा को उल्टा फहराना एक दंडनीय अपराध है। इस संहिता के अनुसार झंडा को उल्टा फहराने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। आईपीसी की धारा 2 के अनुसार झंडा को उल्टा फहराना एक अपराध है इसकेलिये दंड का प्रावधान है इसके अलावा झंडा संहिता के अनुसार झंडा को उल्टा फहराने, जमीन पर रखने, जलाने अथवा फाडने की कोषिष करने पर दंड का विधान है। इस संबंध में तहसीलदार नायब तहसीलदार,सीईओ जनपद से जानकारी लेने की कोषिष की गई जिसमें सफलता नहीं मिली चूंकि ये चुनाव कार्य में व्यस्त रहे। बताया जाता है कि 3-4 बजे झंडे को ठीक करते हुये उसे फहराते हुये फोटो लिया गया और थोडी देर बाद उसे उतारलिया गया। पुसौर क्षेत्र में आये दिन प्रायः प्रत्येक राश्ट््रीय पर्वो में झंडे फहराने अथवा किसी अन्य कारण को लेकर इस तरह नकारात्मकता देखने को मिलता रहा है जिसे संबंधित प्रबंधन की लापरवाही, उपेक्षा अथवा मनमानी कहा जाये तो षायद अतिषयाक्ति नहीं होगी लेकिन खास बात यह है कि दंड के इतना विधान होने के बावजुद भी झंडा फहराने के प्रति संवेदनषील नहीं है।

Ro.No - 13672/156

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