During verification of Jairam Rice Mill, 380 quintals of paddy was found less, Rs. 9.50 lakh will be recovered through bank guarantee
रायपुर / बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड के ग्राम सुखरी स्थित मेसर्स जयराम राइस मिल में 380 क्विंटल शासकीय धान कम पाए जाने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस गड़बड़ी के एवज में राइस मिल द्वारा जमा की गई 50 लाख रूपए की बैंक गारंटी से 9.50 लाख रूपए की वसूली की जाएगी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी द्वारा कस्टम मिलिंग की बकाया राशि का भुगतान भी वसूली पूर्ण होने तक रोके जाने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शासकीय धान के भंडारण एवं कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता का मामला पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त राइस मिल की जांच के दौरान स्टॉक पंजी और बी-1 दस्तावेज नहीं पाया गया। न ही राईस मिलर द्वारा मासिक विवरणी प्रस्तुत की गई। भौतिक सत्यापन में 380 क्विंटल धान कम मिला। जांच टीम ने राईस मिलर के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3 (2,3), 4 (3), 6 (1,3) एवं 12 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। कम पाए गए 380 क्विंटल धान का मूल्य 9 लाख 50 हजार रूपए की वसूली छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बलौदाबाजार-भाटापारा में मिलर द्वारा जमा की गई 50 लाख रूपए की बैंक गारंटी से वसूली जाएगी।



