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बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

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Prohibition on use of loudspeakers without permission

जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर, 27 फरवरी 2025/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सम्पूर्ण जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर प्रतिबंधित किया है। उन्होंने इस आशय का आदेश जारी कर कहा है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित की जाने वाली वर्ष 2025 की हायर सेकण्डरी, हाईस्कूल, शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 01 मार्च से 28 मार्च के मध्य आयोजित होगी, इससे विद्यालयीन परीक्षा के छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं धारा-6 के अंतर्गत तीव्र संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग अनुज्ञा के बिना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिला में प्रतिषेध किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक चलाए जाने के लिए जिले के संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी) को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्राधिकृत अधिकारियों को परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाए जाने हेतु नियमानुसार अनुमति के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पृथक से अनुमति आदेश जारी करने निर्देशित किया गया है। अनुमति की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना प्रभारी तथा कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करने कहा है। यह आदेश 28 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा तथा इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

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