The accused of raping a minor was arrested before he could escape.
दिनांक 18.03.2025
थाना कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
थाना कांकेर द्वारा अति गंभीर मामले पर त्वरित कार्यवाही करते हुये नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि उसके पड़ोस में रहने वाले महेन्द्र मरकाम जो कि बकरी चराने का काम करता है प्रार्थिया की नाबालिक बेटी पीड़िता को नाबालिक अबोध जानते हुये नाबालिग पीड़िता को अकेले में पाकर आरोपी महेद्र मरकाम द्वारा उसे अपने घर में जबरदस्ती बुलाकर शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया और महेन्द्र मरकाम ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिया की नाबालिक पुत्री ने डर के कारण से किसी को नहीं बताया और लगातार वर्ष 2024 -2025 में बलात्कार किया गया। पुनः आज दिनांक 17.03.20 इसकी नाबालिक पुत्री के साथ आरोपी महेंद्र मरकाम के द्वारा नाबालिक जानते हुए शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया कि रिपोर्ट पर आरोपी महेन्द्र मरकाम पिता लखमु मरकाम, निवासी ग्राम आतुरगाव जिला उ.ब.कांकेर के विरूद्ध अपराध क्र.87/25 धारा-64(1), 65(1),64(2)(m) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि./वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई.के.एलेसेला (भा.पु.से.) उ.ब.कांकेर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री मोहसीन खान के मार्गदर्शन में प्रार्थिया से सूचना मिलते ही थाना कांकेर से एक विशेष टीम गठित कर आरोपी महेद्र मरकाम पिता लखमु मरकाम निवासी ग्राम आतुरगाव जिला उ.ब.कांकेर को उसके घर से फरार होने से पहले त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को घर पर घेराबंदी कर धर दबोचा गया। आरोपी महेंद्र मरकाम का कृत्य प्रथम दृष्टया धारा-64(1), 65(1), 64(2)(m) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभार कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में सहा.उप निरीक्षक भुनेश्वरी भगत,प्र.आर. फकीर सिन्हा,आरक्षक राकेश लकड़ा, आर.श्रवण ठाकुर, म.आर. गणेशवरी, मआर.सविता नाग एवं थाना पेट्रोलिंग टीम का अहम भूमिका रहा है।



