The operation of all EOT cranes installed in the factory has been banned
मेसर्स मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लिमिटेड में जांच के बाद की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दुर्घटना में श्रमिक की हुई थी मौत



रायगढ़ / मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रायवेट लिमिटेड, रायगढ़ में बीते दिनों दुर्घटना में एक श्रमिक के मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कारखाने की जांच की गई। जिसमें श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में खामियां पाए जाने पर श्रमिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारखाने में स्थापित समस्त ईओटी क्रेन के संचालन कार्य को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल (प्रा.) लि., ग्राम- सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला- रायगढ़ में गत 5 अप्रैल 2025 को स्व.श्री रामजी भुईया की प्राणांतक दुर्घटना की जांच उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा 7 अप्रैल 2025 को की गयी। जांच में पाया गया कि कारखाने में स्थापित टीएमटी रोलिंग मिल के सीटीएस नंबर-2 के बंडलिंग एरिया में दिनांक 4 अप्रैल 2025 की रात्रिपाली में श्री रामजी भुईया अन्य श्रमिकों के साथ कार्यरत थे। यहां पर टीएमटी बार के बंडल की हैंडलिंग ईओटी क्रेन नंबर-2 के द्वारा की जा रही थी। 5 अप्रैल को प्रात: लगभग 5:10 बजे ईओटी क्रेन नंबर-2 के हायेस्ट के खाली हुक के वर्टीकली अपवर्ड मूव्हमेंट के दौरान लिमिट स्वीच के कार्य नहीं करने के कारण हुक ऊपर जाकर ईओटी के्रन नंबर-2 के सीटी (क्रास ट्रैव्हल) से टकराया। जिससे उत्पन्न हुए तनाव से हायेस्ट की रोप टूट गयी और यह लगभग 120 किलो ग्राम वजनी हुक सरिया के बंडल पर गिरकर श्री रामजी भुईया की छाती पर बायीं तरफ लगा जिससे लगी गंभीर आंतरिक चोटों से श्री रामजी भुईया की मृत्यु हुई।
कलेक्टर श्री गोयल के निर्देशन में मनीष कुमार श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक- श्री प्रकाश बेहरा को कारखानें में स्थापित समस्त ईओटी क्रेन के संचालन को तब तक प्रतिबंधित करने के लिये निर्देशित किया गया है जब तक कि कारखाने में स्थापित सभी ईओटी क्रेन की भलीभांति जांच कर इनका सुरक्षित होना प्रमाणित नहीं कर लिया जाता है व ईओटी क्रेन के आपरेशन के दौरान क्रेन के परिचालक को क्रेन के सुरक्षित संचालन हेतु सूचना देने के लिये सुपरवाईजर की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है तथा इस बाबत् उनके समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है। दुर्घटना की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरण में शीघ्र ही कारखाने के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री प्रकाश बेहरा को कारण बताओं सूचना जारी कर कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया जाएगा।