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विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र कन्या दुर्ग एवं बालक जगदलपुर में प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म जिला कार्यालय में उपलब्ध

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Application form for admission in Science and Commerce Teaching Centre for girls Durg and boys Jagdalpur is available at the district office

उत्तर बस्तर कांकेर, 12 जून 2025/ शिक्षा सत्र 2025-26 में आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र (टी.एस.पी. एरिया) में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राओं के विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र कन्या जिला दुर्ग तथा बालक जगदलपुर (बस्तर) में प्रवेश की कार्यवाही किया जाना है। उक्त शिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु आवेदन फार्म जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं।
आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त ने जानकारी दी है कि उक्त शिक्षण केन्द्रों में नियमानुसार निर्धारित पात्रता अनुसार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो एवं विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के इच्छुक हों।

Ro.No - 13672/156

ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। साथ ही विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक, स्नात्तकोत्तर तथा बी.एड. की पढ़ाई के पश्चात् वे प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सहमत हैं। कण्डिका एक व दो की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों में से बालक एवं बालिकाओं को क्रमशः बस्तर एवं दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित विज्ञान वाणिज्य केन्द्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी रूप से प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को वर्ष 2025-26 में स्वयं की रूचि से संबंधित जिला मुख्यालय अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान, वाणिज्य विषय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 दिवस के अंदर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। नियमित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विकास केन्द्र में स्थायी प्रवेश दिया जायेगा। स्थाई प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी को योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी। स्नातक स्तर पर एक वर्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः शासकीय व्यय पर 01 वर्ष के लिए प्रवेश की पात्रता होगी तथा विद्यार्थी को स्वयं के व्यय पर अध्ययन करना होगा। किसी भी स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम 04 वर्ष तक छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी। वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 में विभाग द्वारा संचालित संस्था विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या) जिला दुर्ग एवं (बालक) जिला जगदलपुर में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक पात्र विद्यार्थी आवेदन फॉर्म कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं ।

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