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खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध हुई कार्रवाई

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Action taken against illegal excavation, transportation and storage of minerals

अवैध परिवहन करते 9 वाहन एवं भण्डारण के 2 मामलों पर प्रकरण दर्ज

Ro.No - 13672/156

रायगढ़ / कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा खजिनों के अवैध परिवहन करते हुए 9 वाहन एवं खनिज रेत के अवैध भण्डारण पर 2 मामलों में कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों को थाना कोतरा रोड, थाना घरघोड़ा में रखा गया है।
उप संचालक खनिज श्री राजेश मालवे ने बताया कि जप्त किए गए 9 वाहनों में वाहन मालिक श्री गगन साहू वाहन क्रमांक सीजी 13 ए व्ही 7769, श्री गगन साहू महिन्द्रा सोल्ड, श्री अटल कुमार चक्रधारी सीजी 13 बी ई 9006, श्री मिथुन दास महंत सीजी 13 एएस 8012, श्री अजय चक्रधारी के दो वाहन सीजी 11 ए एन 2857 एवं सीजी 13 ए व्ही 3280, श्री अनिल मिंज सीजी 13 ए जेड 9499, मेसर्स गुरू इंटरप्राईजेस सीजी 13 ए पी 7481 के द्वारा रेत एवं श्री अंकुर अग्रवाल वाहन क्रमांक सीजी 14 डी 0708 के द्वारा अवैध चूना पत्थर का परिवहन किया जा रहा था। इसी तरह एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्रायवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भण्डारण किया गया था।

उपरोक्त सभी वाहनों पर खान एवं खनिज (निकास और विनियमयन)अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहन, उत्खनन, भण्डारणकर्ताओं को भी निर्देशित किया गया है कि बिना वैध दस्तावेज के खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देशन में जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमले द्वारा विशेष अभियान चलाकर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

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