ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी हो गई है. हाईकोर्ट में सबसे पहले मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी अपना पक्ष रखा. इसके बाद हिंदु पक्ष के ओर से दलीलें रखी गई. वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. तब तक पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. हालांकि प्रयाप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाना में हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति देने के वाराणसी की अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद का रूख किया था.
Ro.No - 13672/156



