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1 मार्च से लागू होगी ‘महतारी वंदन योजना’ पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा

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‘Mahtari Vandan Yojana’ will be implemented from March 1. Eligible women will be paid Rs 1000 per month through DBT.

ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ 5 फरवरी से प्रारंभ

RO NO - 12784/140

आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी

रायगढ़, 3 फरवरी 2024/ राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी विवाहित महिला पात्र होंगी। 01 जनवरी 2024 को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन की प्रक्रिया 5 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय, रायगढ़ से संपर्क कर सकते है।
आवेदन करने का माध्यम एवं प्रक्रिया
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों के लागइन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के लॉगइन आईडी से अथवा आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में होगी एवं आवेदन पत्र कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
आवेदन के लिए ये लगेंगे दस्तावेज
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदकों को स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पेन कार्ड, विवाह प्रमाण-पत्र, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, परित्यकता होने की स्थिति में समाज, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि (कोई एक), बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं स्व-घोषणा पत्र/शपथ पत्र जमा करना होगा।
योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में होगी ये महिलाएं
महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वह भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी।
स.क्र./16/ राहुल

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