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शिक्षा विभाग का लिपिक निलंबित

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Education department clerk suspended

कांकेर, 02 सितम्बर 2025/ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थापना के प्रकरण में नियम विरुद्ध कार्य करने वाले लिपिक को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक (एल.बी.) से प्रधान पाठक पदोन्नति में काउंसिलिंग आधारित पदस्थापना प्रकरण में नियम विरुद्ध पदस्थापना संशोधन करने के मामले में शासकीय हाई स्कूल मांझापारा कांकेर (संबद्ध कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर) में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री प्रकाश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर लिपिक श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड चारामा नियत किया गया है तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Ro.No - 13672/156

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