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चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी में हुये कुत्ते की दुर्घटना विवाद पर पुलिस की कार्यवाही

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मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट

मुंगेली – थाना चिल्फी द्वारा मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में कुत्ते से दुर्घटना पर हुये विवाद के अपराध में आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता
त्रिभुवन उर्फ मोटे मिरी एवं राजू खाण्डे द्वारा बलपूर्वक प्रार्थी का मोबाइल लूटने पर किया गया गिरफ्तार*
चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 112/25 धारा 296,115(2),351(2),3(5) बीएनएस के तहत किया गया कार्यवाही
उक्त अपराध में विवेचना के दौरान धारा 309 बीएनएस भी जोड़ी गयी।*

Ro.No - 13672/156

दिनांक 29.08.2025 को मामले का प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 23 वर्ष निवासी साल्हेघोरी चौकी डिण्डौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली का चौकी डिण्डौरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.08.2025 को अपने निजि काम से खाम्ही बाजार गया था जहां से वापस अपने मोटर सायकल टीव्हीएस क्रमांक सीजी-28 एन-0343 से रात्रि करीबन 08.00 बजे अपने गांव साल्हेघोरी पहुंचा मेन रोड़ स्थित भुपेंन्द्र साहू के दुकान के पास पहुंचा था, जहां पर उसके गांव के त्रिभुवन उर्फ मोटे, राजू भास्कर, शिवचरण के अलावा अन्य लोग रोड़ में खड़े होकर गाली-गलौज कर रहे थे। तभी प्रार्थी के मोबाईल में फोन आने पर वहीं पर रूककर फोन पर बात करने के लिए मोबाइल निकाला। उसी समय त्रिभुवन उर्फ मोटे अपने साथी राजू भास्कर, शिवचरण के साथ एक राय होकर प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद के पास आकर त्रिभुवन उर्फ मोटे प्रार्थी के मोबाईल फोन को बलपूर्वक छिन लिया, जिसका विरोध करने पर तीनों मां बहन की अश्लील गालियां देते हुये जान सहित मारने की धमकी देते प्रार्थी को हाथ मुक्का डण्डा से मारपीट करने कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 112/25 धारा 296,115(2),351(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 03.09.2025 को प्रकरण के आरोपियों को थाना चिल्फी लाकर मामले का प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू से आरोपियों की पहचान कराया गया, जो आरोपियों को पहचान कर नामजद आरोपी राजू भास्कर के स्थान पर राजू खाण्डे व शिवचरण के स्थान पर रामचरण का होना एवं त्रिभुवन उर्फ मोटे के द्वारा घटना कारित किया जाना बतायें जाने पर पहचान पंचनामा तैयार किया गया। प्रकरण के आरोपी त्रिभुवन उर्फ मोटे से तथ्यात्मक पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी के मोबाईल को स्वयं व अपने सहयोगी राजू खाण्डे व रामचरण के साथ लूट करना बतायें। साथ ही उक्त मोबाईल को लूट करने के पश्चात अपने शर्ट के जेब में रखकर गांव के रहन नाला में मुंह धोते समय मोबाईल का गिर जाना बतायें जाने पर जप्ती प्रक्रिया पूर्ण नही की जा सकी एवं उक्त आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक बांस के डण्डा को जप्त किया गया है। मामले विवेचना के दौरान धारा 309 बीएनएस का घटित करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 309 बीएनएस जोड़ी गयी है। प्रकरण के आरोपियों त्रिभुवन उर्फ मोटे पिता संतराम मिरी उम्र 34 वर्ष एवं राजू खाण्डे पिता शिवकुमार खाण्डे उम्र 32 वर्ष दोनों निवासी साल्हेघोरी चौकी डिण्डौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली को विधिवत् गिरफतार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड हेतु पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भापुसे) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौरश्र छाबडा, उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय/अजाक एस.आर. धृतलहरे के पर्यवेक्षण में निरीक्षक रघुवीर चंद्रा थाना प्रभारी चिल्फी, सउनि. मनकराम ध्रुव, लखीराम नेताम एवं चौकी डिंडौरी स्टाफ द्वारा सक्रियता से त्वरित कार्यवाही की गयी।

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