Home Blog  पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में दो आरोपी जेल भेजे गए

 पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट में दो आरोपी जेल भेजे गए

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Police action: Two accused sent to jail under POCSO Act

इंस्टाग्राम फ्रेंड ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर भगाया, नाबालिग को भगाने वाला और सहयोगी गिरफ्तार

Ro.No - 13672/156

रायगढ़ । कोतरारोड़ पुलिस ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर भगाने वाले युवक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

घटना 29 सितंबर 2025 का है, जब नाबालिग बालिका की मां ने थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 सितंबर की शाम अखिल सिदार शादी का झांसा देकर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 401/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस और 12 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

जांच में सामने आया कि बालिका की पहचान जून 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से अखिल सिदार से हुई थी। दोनों में मोबाइल और वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी और अखिल लगातार शादी का भरोसा दिलाता था। 28 सितंबर को वह मोटरसाइकिल से आया और बालिका को रायगढ़ रेलवे स्टेशन लेकर गया, जहां उसका साथी धर्मेन्द्र भी मौजूद था। बालिका ने घर लौटने की जिद की तो दोनों उसे घर के पास छोड़कर भाग निकले।

थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज और उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश की। मुखबिर की सूचना पर अखिल सिदार उर्फ घनश्याम सिदार (21 वर्ष) और धर्मेन्द्र सिंह मरावी (23 वर्ष) दोनों निवासी डोगीपेन्ड्री थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा को रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (सीजी 11 बीके 3774) जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

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