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आदतन झगड़ा–मारपीट करने वाले पांच व्यक्तियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई: धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर भेजे गए जेल

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Police take strict action against five habitual brawlers: Action taken under Section 170 of the BNSS Act and sent to jail.

रायगढ़ । जूटमिल थाना क्षेत्र में विवाद, गाली-गलौज और मारपीट की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस ने पांच आदतन झगडेलू प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के तहत जेल भेज दिया है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में अलग-अलग शिकायतों में संलिप्त आरोपियों को चिन्हांकित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

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पहले मामले में रुपयों के लेन-देन को लेकर हेल्पर को गाली-गलौज करने की शिकायत पर उमेश चौहान उर्फ गेंडा (20 वर्ष), निवासी कबीर चौक झोपड़ीपारा जूटमिल के खिलाफ कार्रवाई की गई।

दूसरे मामले में महिला को गाली-गलौज करने की शिकायत पर सुरित राम खांडे (55 वर्ष), निवासी राजीव गांधी नगर भजनडीपा को गिरफ्तार किया गया।
एक अन्य प्रकरण में पुरानी रंजिश पर मोहल्लेवासियों को गाली-गलौज और झगड़ा करने वाले पिता-पुत्र—अतुल महंत (22 वर्ष) और गंगादास महंत (45 वर्ष) निवासी ग्राम तरकेला डीपापारा—को भी धारा 170 के तहत जेल भेजा गया।
इसी क्रम में जेलपारा क्षेत्र में नशे के लिए सुलेशन उपलब्ध कराने की सूचना पर शिवम सिंह राजपूत (21 वर्ष), निवासी जेलपारा काली मंदिर के पास के खिलाफ धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस में अपराध दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक प्रशांत राव, सउनि भागीरथी चौधरी, प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतारे, विरेंद्र भगत, रामनाथ बनर्जी, आरक्षक नरेश रजक, परमानंद पटेल और बंशीलाल रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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