Financial assistance has been sanctioned to the families of the victims in the road accident case.
रायगढ़ / रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हुए मृत्यु प्रकरण में उनके नजदीकी परिजनों एवं घायल व्यक्ति को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया एवं रायगढ़ द्वारा जारी किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के निर्देशों के तहत सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को राहत देने हेतु यह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार खरसिया एवं रायगढ़ की अनुशंसा पर प्रकरणों की जांच के बाद पात्र हितग्राहियों को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया गया। इनमें खरसिया अनुविभाग अंतर्गत 27 फरवरी 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत दुकालु सिदार के भाई धनेश्वर प्रसाद निवासी साकिन पलागढ़ा, तहसील खरसिया को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह 17 मार्च 2025 को दुर्घटना में मृत शिवप्रसाद यादव की पत्नी श्रीमती कमलिनी यादव, निवासी साकिन जतरी, तहसील पुसौर को 25 हजार रुपये, 18 नवम्बर 2025 को मो.अनीस पठानपारा तेलीकोट तहसील खरसिया के संबंधित वारिसान को 25 हजार रुपए एवं दमउधारा जिला सक्ती निवासी घायल प्रियंका तुरी को 10 हजार रुपए की सहायता राषि स्वीकृत की गई है। रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 27 जून 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत मोहर दास की पत्नी लक्ष्मीन महंत निवासी बरमुड़ा, जिला-रायगढ़ को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।



