🔷 डीएनए साक्ष्य के आधार पर आरोपी दोषी करार।
🔷 कांकेर पुलिस की विवेचना से मिला न्याय ।
🔷 जघन्य अपराध में आरोपी को धारा 376, 302, 201 ( IPC )के तहत सजा ।
🔷 बलात्कार एवं हत्या प्रकरण में न्यायालय का कड़ा निर्णय ।
◽अभियुक्त गंगेश्वर मंडावी उर्फ गंगू पिता नथलू राम मंडावी ,उम्र 25 वर्ष,सकिन – मालगांव (बड़ेपारा) थाना कांकेर के विरूद्ध अपराध क्र. 70/2021 , धारा 376, 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप था कि उसके द्वारा दिनांक 11/03/2021 को दोपहर करीबन 12.00 बजे ग्राम मालगाँव बड़ेपारा खेत के लाड़ी में मृतिका के साथ बलात्कार कर लोहे के राड से उसके सिर, मुंह एवं माथा जैसे मार्मिक अंग पर लगातार वार कर उसकी हत्या की एवं मृतिका के शरीर के सारे कपड़े को अलग कर साक्ष्य का विलोपन किया गया ।
◽संपूर्ण विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री डी.एस.देहारी द्वारा की गयी,जिसमें आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया जो पॉजिटिव आया।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी न्यायिक रिमांड पर रहा। कांकेर पुलिस ने मिले साक्ष्य और आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किये।
◽अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप सिंह नरेटी द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है।अधिकतम दंड से दंडित किया जाए।
◽प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को धारा 376,302,201 (IPC) के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।



