🔶थाना नरहरपुर
🔶जिला उ.ब. कांकेर
🔶दिनांक 20.03.2026
🔷 मोबाइल के माध्यम से सट्टा खिलाने वाला मुख्य खाईवाला गिरफ्तार।
🔷थाना नरहरपुर पुलिस द्वारा सट्टा के संगठित अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुख्य खाईवाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
🔶 घटना का संक्षिप्त विवरण:-
◽प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 04.02.2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर देवीनवागांव मण्डी चौक नरहरपुर स्थित एक कपड़ा प्रेस दुकान में सट्टा पट्टी लिखकर लोगों को लालच देकर सट्टा खिलाने की सूचना मिली। जिस पर थाना नरहरपुर द्वारा अपराध क्रमांक 31/2026 धारा 6(क) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण में आरोपी रामेश्वर निर्मलकर (उम्र 52 वर्ष) को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा बताया गया कि वह ग्राहकों से प्राप्त पैसे एवं नंबर दिलीप कुमार साहू (उम्र 32 वर्ष, निवासी लखनपुरी, थाना चारामा) को देता था, जो मुख्य खाईवाली करता था। दोनों मिलकर संगठित रूप से सट्टा संचालन कर रहे थे।
◽मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 112 भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई। पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश साहू के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक (डीआरजी ) श्री अविनाश ठाकुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नरहरपुर निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपी दिलीप कुमार साहू को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।
◽पूछताछ में आरोपी ने सट्टा के माध्यम से अवैध लाभ अर्जित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से प्रकरण में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
🔶 गिरफ्तार आरोपी:
दिलीप कुमार साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी लखनपुरी, थाना चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
🔶 जप्त सामग्री:
• सैमसंग गैलेक्सी A30 मोबाइल (कीमत लगभग ₹5000)
🔶 पुलिस टीम:
• निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल, थाना प्रभारी नरहरपुर
• प्र.आर. 1428 जगदीश नेताम
• आरक्षक 1090 निलेश साहू
• आरक्षक 653 ऋषि कंवर
• महिला आरक्षक 156 सरिता गोटी



