बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – श पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत विवेचना के चलते NDPS प्रकरण में दो आरोपियों को न्यायालय ने 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 09 नवंबर 2024 को थाना कोतवाली बीजापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महादेव घाटी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से अवैध रूप से नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए आरोपी रविन्द्र पुनेम और अंशु गोनेट को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की थीं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act की धारा 21(ग) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी और कानूनी पहलुओं का गंभीरता से पालन करते हुए ठोस साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में प्रस्तुत किए।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बीजापुर पुलिस ने कहा है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे नशे से दूर रहें और आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।



