Home कांकेर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन अनिवार्य

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन अनिवार्य

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उत्तर बस्तर कांकेर, 22 मई 2026/ नगर को स्वच्छ सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में नगर पालिका परिषद कांकेर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगर के होटल, रेस्टोरेंट एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों और प्रतिनिधियों की बैठक लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की जानकारी देते हुए नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करने पर जोर दिया गया। बैठक मंे बताया गया कि विशेष श्रेणी के अपशिष्टों के संरक्षित निपटान की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्थानों की होगी। उपस्थित संस्थानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ शहर का निर्माण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक और संस्थान का सामूहिक दायित्व है।

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बैठक में नगर के एमआरएफ सेंटर ( मैंटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) के संचालन‘ एवं अपशिष्टों के वैज्ञानिक निपटान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बल्क वेस्ट जनरेटरों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अपने प्रतिष्ठानों में ऑन साइट कम्पोस्टिंग एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि नगर में कचरे का भार कम हो सके और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद् कांकेर के अध्यक्ष श्री अरूण कौशिक एवं उपाध्यक्ष श्री उत्तम यादव सहित पार्षदगण, चेम्बर ऑफ़ कामर्स के पदाधिकारीगण, सीएमओ, स्वच्छ भारत मिशन के पीआईयू, विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने नगर में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश दिया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कौशिक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का मुख्य उदेश्य कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण अनिवार्य किया गया है. जिसमें गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संग्रहित करना होगा। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को व्यवस्थित एवं नियमित किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को सख्ती से लागू करने तथा वेस्ट टू कम्पोस्ट योजना के माध्यम से जैविक कचरे के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के साथ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने नगर को स्वच्छ बनाए रखने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन करने लोगों से अपील भी की।

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