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आंधी-तूफान में बाउंड्री वॉल गिरने से महिला मजदूर की हुई मौत, दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल

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🚨 पूंजीपथरा क्षेत्र में लेबर क्वार्टर हादसे में मृत महिला मजदूर के मामले में कंपनी मालिकों पर अपराध           दर्ज
🚨 मर्ग जांच में लापरवाही के तथ्य आने पर ओम श्री रूपेश स्टील कंपनी के दो मालिकों के विरुद्ध                   एफआईआर
🚨 मजदूरों की सुरक्षा से समझौता करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी —           एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह

रायगढ़ । थाना पूंजीपथरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिराईपानी स्थित ओम श्री रूपेश स्टील कंपनी में लेबर क्वार्टर पर बाउंड्री वॉल गिरने से महिला मजदूर की मृत्यु एवं दो अन्य मजदूरों के घायल होने के मामले में मर्ग जांच के दौरान लापरवाही के तथ्य सामने आने पर कंपनी मालिकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार 18 जून 2026 को आंधी-तूफान एवं तेज बारिश के दौरान कंपनी परिसर के समीप स्थित बाउंड्री वॉल गिर जाने से लेबर क्वार्टर मलबे की चपेट में आ गया, जिससे मजदूर रंभा यादव, सुनील परमार एवं उनकी पत्नी रिंकी डेलकी दब गए। तीनों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रायगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान रंभा यादव (30 वर्ष) निवासी पहाड़ लुडेग, थाना लैलूंगा की मृत्यु हो गई, जबकि सुनील परमार एवं रिंकी डेलकी गंभीर रूप से घायल होकर उपचाररत हैं।

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घटना के संबंध में थाना पूंजीपथरा में दर्ज मर्ग क्रमांक 41/2026 की जांच के दौरान पाया गया कि ओम श्री रूपेश स्टील कंपनी के संचालक दयानंद अग्रवाल एवं शंकर अग्रवाल द्वारा अपने क्रेशर प्लांट में महालक्ष्मी कास्टिंग प्रा. लि. की बाउंड्री वॉल से सटाकर बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों के लेबर क्वार्टर का निर्माण कराया गया था। प्रारंभिक जांच में निर्माण में लापरवाही के तथ्य सामने आने पर थाना पूंजीपथरा में दोनों संचालकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2026 के तहत धारा 106(1) एवं 125(ए) बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

पुलिस द्वारा प्रकरण के सभी तकनीकी एवं वैधानिक पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश—

“श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मजदूरों के जीवन को खतरे में डालने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस कानून के अनुसार निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।”

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