उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा सर्प काटने, नदी में बहने व डबरी/तालाब में डूबने से मृत्यु होने के 08 प्रकरणों में मृतकों के निकटतम आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपए की मान से 32 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए गए हैं। भानुप्रतापपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सेलेगोंदी निवासी 32 वर्षीय श्रीमती दिव्या खड़हा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण उसके निकटतम आश्रित चेतन राम खड़हा, लतिका और हितिका के लिए चार लाख रूपए तथा ग्राम ईरागांव निवासी 54 वर्षीय ज्योतिषराम कोरेटी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण उनकी पत्नी मनसारो बाई के लिए चार लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
इसी प्रकार पखांजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़ेकापसी निवासी 47 वर्षीय जूगो बाई की मृत्यु तालाब में डूबने से होने पर निकटतम आश्रित अमरसिंह उसेंडी के लिए चार लाख रूपए, ग्राम मासूर निवासी 40 वर्षीय सगनी गावड़े की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन राजबाबू गावड़े के लिए चार लाख रूपए तथा ग्राम पी.व्ही. 21 दुर्गापुर निवासी 59 वर्षीय जगबंधु ब्रम्हा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके पुत्र भीमब्रम्हा के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम मिन्दोड़ा निवासी 34 वर्षीय मनिक लाल की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती अनोतिन मण्डावी के लिए चार लाख रूपए, चारामा तहसील के ग्राम बाड़ाटोला निवासी 79 वर्षीय खोरिन बाई की सर्प काटने से मृत्यु होने के कारण उनके निकटतम परिजन पवारी बाई के लिए चार लाख रूपए तथा अंतागढ़ तहसील के ग्राम पाढरगांव निवासी 28 वर्षीय नैमेश्वर बाकड़ा की नदी में बहने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन आनन्द राम बाकड़ा के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से हितग्राही को किया जाएगा|



