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सरकारी बिजली कंपनी ने दिया मौका कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण आनलाइन आवेदन भरने की तिथि 30 अप्रैल से 10 मई तक जारी किए

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Government electricity company gave the opportunity to the employees to fill the online transfer application and released it from 30th April to 10th May.

छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों का ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया है। आरोप है कि इनमें से ज्‍यादातर आर्डर आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए हैं।

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रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के ट्रांसफर किए गए हैं। एक सहायक अभियंता का करीब 5 महीने पहले जारी ट्रांसफर आर्डर को निरस्‍त किया गया है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से यह आर्डर 11, 12, 13 और 15 मार्च की तारीखों पर जारी किए गए हैं।

इन ट्रांसफर आर्डरों को लेकर कंपनी की कर्मचारी राजनीति गरमाने लगी है। बताया जा रहा है कि अगल-अलग तारीखों पर जारी यह आदेश के बाद सार्वजनिक हुए हैं। कुछ आदेश को कंपनी के साफ्टवेयर पर लोड किए गए हैं और संबंधितों को सोमवार को ज्‍वाइनिंग देने का निर्देश दिया गया है। नाराज कर्मचारी नेता ट्रांसफर-पोस्टिंग में सौदेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मलाईदार पदों पर रहे लोगों को हटाने का फैसला हुअ था। उनमें से कुछ को छोड़कर बाकी सभी अपने स्‍थान पर जमे हुए हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पहले यह तय हुआ था कि लोकसभा की आचार संहित खत्‍म होने के बाद ट्रांसफर-पोस्टिंग किए जाएंगे, लेकिन जैसे ही शनिवार को आचार संहिता लागू होने के संकेत मिले एक के बाद एक ट्रांसफर आर्डर जारी कर दिए गए।
विद्युत वितरण कंपनी ने तबादले की प्रक्रिया चालू की है। कंपनी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइन स्टाफ को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए 30 अप्रैल से 10 मई तक आंनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। इच्छुक कार्मिक कंपनी के आंनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तथा वांछित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण के लिए प्रमाणीकरण के साथ गत वर्ष एक आंनलाइन प्रणाली विकसित की गई थी, जिसके आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। कर्मियों ने गत वर्ष की स्थानांतरण प्रक्रिया को सराहा था। उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े थे। इस वर्ष भी कर्मियों के स्थानांतरण आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।

इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में कंपनी के कार्मिकों के तबादले में ऐसे कर्मी स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम की अवधि शेष रहने, एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक पदस्थ रहने, आपसी स्थानांतरण, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वरीयता मिलेगी।

एक बार मिलेगा मौका
कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्मिकों को स्थानांतरण आवेदन में पदस्थापना के लिए तीन सर्किल का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक द्वारा चाहे गए स्थान पर पदस्थ करने के लिए कंपनी द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाएगा। आनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और न ही स्थानांतरण के लिए किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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