Arvind Kejriwal’s lawyer Abhishek Manu Singhvi clarified before the court.
केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में केजरीवाल ने तर्क रखा कि सभी समन गैरकानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी व सीबीआई बार-बार समन जारी कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है।
मंगलवार को याचिका में केजरीवाल ने तर्क रखा कि सभी समन गैरकानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी व सीबीआई बार-बार समन जारी कर रही है। यह मात्र राजनीतिक रूप से जारी किए गए है।
ईडी ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया गया, लेकिन वे इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस मामले में केजरीवाल अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। केजरीवाल के खिलाफ नौवां समन हाल ही में जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईडी की दो शिकायतों पर समन जारी किया था। पहली शिकायत पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मलहोत्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल ईडी के समन का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल होने में बार-बार विफल रहने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से शिकायत की है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट किया कि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. सिंघवी ने सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि उन्हें (केजरीवाल) को 10 समन जारी किए गए.
बकौल सिंघवी, केजरीवाल ने समन पर अपना जवाब भी दिया और पूछताछ के लिए वर्चुअली पेश होने को तैयार हैं. सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ‘ईडी के सामने पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, बस गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए.’ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं
आप ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे?’
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा, आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको पेश होने से कौन सी चीज रोक रही है। इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। सिंघवी ने संजय सिंह के केस का हवाला दिया और बताया कि कैसे उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि वो ईडी को लगातार अपने जवाब दे रहे हैं।