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05 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त प्रभार अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), कांकेर श्रीमती विभा पाण्डेय द्वारा आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा।
विवेचना के दौरान संकलित मौखिक, परिस्थितिजन्य एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का पक्ष प्रमाणित
त्वरित विवेचना, समयबद्ध चार्जशीट एवं फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से प्रकरण में आरोपियों को सजा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण

◽ दिनांक 07.03.2026 की रात्रि में प्रार्थी की 05 वर्षीय नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर से सोते हुए उठाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर थाना कांकेर में गुम इंसान क्रमांक 22/26 कायम किया गया तथा पृथक से अपराध क्रमांक 89/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

◽ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा (भापुसे.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री योगेश साहू के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी कांकेर श्री मोहसिन खान एवं डीएसपी IUCAW सुश्री प्रतिभा लहरे के पर्यवेक्षण में तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस श्री प्रतीक दादासाहब बनसोडे द्वारा विशेष टीम गठित कर नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु प्रभावी कार्रवाई की गई।

Ro.No - 14097/148

◽ विवेचना के दौरान नाबालिग बालिका को परिजनों द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर दस्तयाब किया गया। पूछताछ के दौरान बालिका द्वारा दो व्यक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ग्रामीणों से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अमित कुमार जैन एवं रोहन कुमार जैन को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई।

◽ विवेचना में आरोपियों के विरुद्ध धारा 65(2), 70(2), 332 बीएनएस एवं धारा 4, 6, 8, 10 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालयीन निर्णय

◽ विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य, साक्षियों के न्यायालयीन कथन एवं घटना से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप सिंह नरेटी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

◽ माननीय न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य एवं अन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाया गया।

◽ प्रकरण में दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

दोषसिद्ध आरोपी

1. अमित कुमार जैन उर्फ बिल्लू
पिता – किशन कुमार जैन, उम्र 20 वर्ष
निवासी – सिदेसर आवासपारा, थाना कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

2. रोहन कुमार जैन उर्फ उत्सव
पिता – विमल कुमार जैन, उम्र 20 वर्ष
निवासी – सिदेसर आवासपारा, थाना कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

पुलिस टीम

प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं कार्रवाई में थाना कांकेर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें—

– निरीक्षक जितेन्द्र कुमार साहू
– सउनि भुनेश्वरी भगत
– प्रधान आरक्षक क्र. 552 दिलीप जेठवा
– महिला प्रधान आरक्षक क्र. 50 सुभिया गोटा
– महिला प्रधान आरक्षक क्र. 15 हितेश्वरी चेलक
– आरक्षक क्र. 572 रामसिंह मर्रापी
– आरक्षक क्र. 1093 रामू जुर्री
– आरक्षक क्र. 1311 अनिल मरकाम

📢 कांकेर पुलिस की अपील

उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध, मानव तस्करी, बाल श्रम अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा महिला रक्षा टीम हेल्पलाइन 9479155925 पर दें।

आपकी एक सूचना किसी की सुरक्षा और जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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