कांकेर । हमारे देश प्रदेश में बीमा कंपनियों में से अधिकतर का रिकॉर्ड बीमा राशि प्रदान करने में वर्षों तक घुमाने का ही रहा है। यहां तक कि दुर्घटना बीमा के मामलों में जहां अतिशीघ्र बीमा राशि पीड़ित परिवार को देने के स्पष्ट सरकारी निर्देश हैं, वहां विशेष कर निजी बीमा कंपनियां देर पर देर करती हैं। कांकेर ज़िले के उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक ऐसा ही प्रकरण आने पर उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुजाता जसवाल तथा सदस्य डाकेश्वर सोनी द्वारा न केवल संपूर्ण बीमा राशि 15 लाख, उस पर साढ़े 4 वर्षों का ब्याज, मानसिक परेशानी की क्षतिपूर्ति राशि तथा मुक़दमे का हरजा खर्चा पीड़ित परिवार को एक माह के अंदर प्रदान करने का फ़ैसला दिया है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। प्रकरण इस प्रकार है कि फ़रियादी मोहम्मद हनीफ़ वल्द अहमद भाई के पुत्र सोहेल रंगरेज की मृत्यु मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 16 9 2019 को हो गई थी, जिसने 11 6 2019 को बजाज पल्सर मोटरसाइकिल खरीद कर उसी दिन मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से 1 वर्ष का दुर्घटना बीमा भी कराया था, जिसमें नॉमिनी अपने पिता मोहम्मद हनीफ़ को घोषित किया था मोहम्मद हनीफ़ ने समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित पॉलिसी में देय 15 लाख की रकम हेतु क्लेम पेश किया, जिसका आज तक बीमा कंपनी ने निराकरण नहीं किया और वकील के माध्यम से दिए गए नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। जिसकी वजह से मजबूर होकर फ़रियादी ने ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली। उपभोक्ता आयोग के नोटिस का भी बीमा कंपनी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर उपभोक्ता आयोग द्वारा संपूर्ण मामले पर गहन विचार कर बीमा कंपनी को सेवा में कमी तथा व्यावसायिक कदाचरण का दोषी पाया गया। अपने फ़ैसले में उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि बीमा कंपनी संपूर्ण बीमा राशि 15 लाख रुपये साढ़े 4 वर्षों के ब्याज सहित फ़रियादी को देगी । एक माह में राशि प्रदान न किए जाने पर ब्याज 7% से बढ़कर 9% वसूल किया जाएगा। मानसिक परेशानी क्षतिपूर्ति हेतु बीमा कंपनी 10,000 फ़रियादी को प्रदान करेगी साथ ही उसके मुक़दमे से संबंधित हरजा खर्चा 5,000 भी वहन करेगी। ज़िला उत्तर बस्तर काँकेर की जनता में उपर्युक्त फ़ैसले से अत्यंत प्रसन्नता है तथा उपभोक्ता आयोग के प्रति जन विश्वास बढ़ता जा रहा है।..