Home छत्तीसगढ़ बाल श्रम रोकने हेतु जिले में चलाया जा रहा अभियान

बाल श्रम रोकने हेतु जिले में चलाया जा रहा अभियान

0

 

नारायणपुर- कलेक्टर श्री बिपिन मांझी के निर्देशानुसार बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन हेत 01 जनू से 30 जून 2024 तक बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिला नारायणपुर में टॉस्क फोर्स टीम गठित किया गया है, जिसके परिपालन में जिले में नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र यथा होटल, ढाबा, वर्कशाप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईट भट्ठा, कबाडी इत्यादि स्थानों में सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है। बाल श्रम पाए जाने पर नियोंजको को 06 माह से 03 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

Ro.No - 13848/159

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here