Swati Maliwal Assault Case: HC will give its verdict shortly, arrest has been challenged on Bibhav Kumar’s appeal petition
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार की याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर थोड़ी देने में अपना फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ मामले पर कुमार व दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद 31 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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18 मई को हुई थी बिभव की गिरफ्तारी
13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के मामले में बिभव को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस ने यह तर्क देते हुए मामले पर नोटिस जारी करने का विरोध किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
वहीं, बिभव कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रविधानों का घोर उल्लंघन और कानून के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।
बिभव कुमार की याचिका पर सोमवार को फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट सीएम केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की उस याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। देखना अहम होगा कि फैसला बिभव के पक्ष में आता है या फिर उनको एक बार फिर निराशा हाथ लगती है।
स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 31 मई को कुमार के अधिवक्ता और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका की विचारणीयता पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के सरकारी आवास पर 13 मई को मालीवाल के साथ कथित मारपीट के सिलसिले में कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
बिभव कुमार ने याचिका में, उनकी ‘‘अवैध’’ गिरफ्तारी के लिए ‘‘उचित मुआवजा’’ और गिरफ्तारी के निर्णय में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है।