Meeting concluded regarding crop insurance in District Cooperative Central Bank Hasaud
वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने ब्लाक के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने का किया अपील
सक्ती/हसौद। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एम के चंद्रा के अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक हसौद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियो की बैठक आयोजित की गई।बैठक में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने क्रियान्वयन बीमा कम्पनी को कृषि विभाग, सहकारिता एवं बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार कर फसलों के बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिये गए । उन्होंने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने के लिए अपील की है, ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को क्षति पूर्ति हेतु दावा भुगतान मिल सके।बैठक में चंन्द्रा ने बताया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है। बैठक में ऋणी एवं अऋणी किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल कराने के निर्देश दिए हैl
बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा से सक्ती जिला कॉर्डिनेटर मंजेश यादव ने बताया कि धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई तथा उड़द और मूंगफली फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है।इस योजना का लाभ ऋणी अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रुपए तथा धान असिंचित के लिये 17200 रुपए प्रति एकड है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रुपए प्रति एकड़ तथा धान असिंचित के लिये 344 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रुपए, उड़द के लिए 8800 रुपए और मूंगफली के लिए 16800 रुपए प्रति एकड़ बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रुपए, उड़द के लिए 176 रुपए और मूंगफली के लिए 336 रुपए प्रति एकड़ जमा करना होगा।एम के चंन्द्रा ने बताया कि इस वर्ष भी बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसल हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जूलाई 2024 तक है।बैठक में कृषि विस्तार अधिकारी हसौद , सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक , कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।



