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थल सेना ट्रेनिंग सेंटर बनाने से अबूझमाड़ के लोगों को खैराभट में विस्थापन से ग्रामवासी पहुंचे कलेक्टर दफ्तर और जताई नाराजगी

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नारायणपुर- ग्राम गणराज्य खैराभाट रुड़िप्रथा पारम्परिक ग्राम सभा में जिम्मेदारीन याया माता पुजारी /गायतां / बैगा, ग्राम गणराज्य के समस्त टोटम / बस जीव के गण (REPUBLIC) की उपस्थिति में आज दिनांक 18.09.2024 दिन बुधवार को स्थान माता गुठी में LAND REVENUE 1879 LAND REVENUE RULE 1921, LAND REVENUE 1972, भारत का संविधान के अनुच्छेद 13.3 (क) सड़ी प्रथा, अनुच्छेद 244(1) (अनुसूचित क्षेत्रों) और आदिवासीयों अनुसूचित जनजातियों के स्वशासन-प्रक्सन इसका नियत्रंण और उन्नति कल्याण के तहत प्रयात शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि-

RO NO - 12945/136

सोसल मिडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र ग्राम खैराभाट वि.ख. नारायणपुर जिला नारायणपुर छ०ग० की प.ह.नं. 02 खसरा नम्बर 77 की रफया 24.88 हे. धास मद की भूमि पर गांव को चाहरी परिवार को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है, वह बिना सूचना और ग्राम सभा के की गई है। भारतीय थल सेना को मेनूवर रेंज (ट्रेनिंग सेंटर) स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने के कारण नारायणपुर जिले के कोहकामेटा तहसील अन्तर्गत 13 ग्राम पंचायतों के 52 आश्रित ग्रामों का विस्थापित होने पर पुर्नव्यवस्थापन ग्राम खैराभाट की प.ह.नं.02खसरा नम्बर 77 कीरकया 24.8 है. घास मद की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, जो बिना सूचना और ग्रामसभा के सहमति के बाहरी परिवार को पुर्नवास एवं पुनस्र्स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है, जिसका ग्रामसभा व ग्रामवासी निरस्त एवं असहमति दर्ज करते है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के कैलप्न वि. महाराष्ट्र के अनुसार Adivasi are the original inhabitants of india और अन्य सभी गैर आदिवासी Immigrants है। आदिवासीयों का customary legal system भूमि का हस्तांतरण Immigrants को करने की सहमति नहीं देता है।

उक्त ग्राम गणराज्य में पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन बिना सूचना व ग्राम सभा के Land Revenue Rule 1879, Land Revenue Rule 1921 Land Revenue Rule 1972 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 92, भारत का संविधान के अनुच्छेद 13.3 (क) अनुच्छेद 244 (1) Partially Excluded Area (अनुसूचित क्षेत्रों) और आदिवासी समुदाय के रूढ़िप्रया और प्रदत्त विधि (Customary law and exisiting law) तथा भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के मूलभावना के विपरित है। ग्रामवासियों ने सरकार से मांग किये है कि ग्राम सभा को अवगत कराने का कष्ट करें कि ग्राम सभा के अनुमति बगैर किसके अनुमति से पुनर्वास हेतु चिन्हांकित किया गया है।

ग्रामीण शंकर मातलम और राजेश दुग्गा ने कहा- सरकार के द्वारा ग्राम खैराभट में 77 हेक्टेयर जमीन पर थल सेना ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए अबूझमाड़ के 13 पंचायत 53 गांव के लोगों को पुनर्वास व पुनर्स्थापना करने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। हम सभी खैराभट के ग्रामवासी सहमति नहीं है। गांव में किसी भी अन्य लोगों को बसने नहीं देंगे।

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