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खाद्य सुरक्षा विभाग के टीम द्वारा जिले के सभी मिठाई दुकानों पर रहेगी कड़ी नजर

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The team of Food Safety Department will keep a strict watch on all the sweet shops in the district

खाद्य सुरक्षा विभाग अभिहित अधिकारी सह एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल खाद्य विक्रेताओं से की अपील

Ro.No - 13672/156

बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देशन में आम जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी सह एसडीएम बीजापुर जागेश्वर कौशल द्वारा सभी खाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें, खाद्य विक्रय परिसर, होटलों में सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

आगामी दीपावली त्यौहार के चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बीजापुर शहर तथा भोपालपट्टनम क्षेत्र के किराना दुकानों तथा मिठाई दुकानों में निरीक्षण कर साफ-सफाई के बारे में जरूरी निर्देश दिए गए। किराना व्यापारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी खाद्य पदार्थ एक्सपायरी डेट का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों तथा किराना दुकानों में त्यौहारी सीजन में बिकने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बेसन, मैदा, सूजी, गुलाबजामुन, बर्फी, कलाकन्द, बादाम बर्फी, सोनपापड़ी, पेड़ा आदि का नमूना संकलन कर जांच किया गया। कुछ पैक्ड खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट के पाए गए जिन्हें तत्काल नष्ट करवाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष यादव द्वारा बताया गया कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अमानक पाए गए प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।

एसडीएम जागेश्वर कौशल द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले के सभी क्षेत्रों के मिठाई दुकानों में विशेष रूप से निगरानी जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाईसेंस वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टाल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम बाध्य होंगे।

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