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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका,इमरान खान को 10 साल की जेल ,कोर्ट ने सुनाई सजा

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Big blow to former Pakistan PM Imran Khan, Imran Khan sentenced to 10 years in jail, court sentenced him

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान को Cipher मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है.

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इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया. स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ना चाह रहते थे. माना जा रहा है कि अब दोनों नेताओं को 10-10 साल की सजा के बाद चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है.
पड़ोसी मुल्क में यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर देखने को मिला है जब वहां 8 फरवरी, 2024 को आम चुनाव होने हैं.पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक के खिलाफ यह एक्शन साइफर केस (Cipher Case) में हुआ है. स्थानीय अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के अलावा मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी इस केस में इतने ही साल की सजा सुनाई गई है.

इमरान खान का दल इस चुनाव में ढेर सारी चुनौतियों के बीच ताल जरूर ठोंक रहा है. रोचक बात है कि उसके पास फिलहाल चुनावी चिह्न तक नहीं है. दरअसल, सायफर केस एक डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट (कूटनीतिक दस्तावेज) से जुड़ा मामला है. फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में आरोप है कि उसे इमरान खान की ओर से कभी लौटाया ही नहीं गया, जबकि पीटीआई का लंबे समय से कहना था कि उस दस्तावेज में अमेरिका की ओर से धमकी थी कि इमरान खान को वहां के वजीर-ए-आजम (पीएम) के नाते बेदखल कर दिया जाएगा.

क्या है सिफर केस?
बता दें कि सिफर केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था।
सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने एक रैली के दौरान कुछ कागजात लहराए थे।
उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिश रची गई थी।
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया।

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