Case registered against illegal mineral transporter Rashmi Kumeti
नारायणपुर– कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा 30 जून 2025 को जिले में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर 01 जेसीबी मशिन को जप्त कर कार्यालय कलेक्टर परिसर में रखा गया है। खनिज रेत के अवैध परिवहनकर्ता श्रीमती रश्मि कुमेटी, ग्राम बिंजली, जेसीबी मशिन क्रमांक सीजी 21 एफ 6017के विरूद्ध खनिजों के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। अवैध परिवहन के कुल 01 प्रकरण को बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय जेसीबी मशिन को जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 (5) एवं खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 (5) के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ममगाईं के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच किया जायेगा।



