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परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर लगाम कसेगी केंद्र सरकार, संसद में पेश हुआ विधेयक,10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये तक का लग सकता है जुर्माने

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प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में एक नया विधेयक पेश किया. यह जेईई, नीट और सीयूईटी सहित सभी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं पर प्रभावी होगा। इसके दायरे में सभी राज्य आएंगे। वैसे भी जेईई, नीट व सीयूईटी जैसी परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके साथ ही राज्य भी अपनी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोकथाम के लिए इस कानून को अपना सकेंगे।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) विधेयक, 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी. प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है.

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कौन दोषी, क्या होंगे सजा के प्रावधान
इसमें पेपर लीक मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। हालांकि, संगठित अपराध के मामलों के लिए, विधेयक में 5-10 साल की कैद का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि इसमें सजा के अलावा सर्विस प्रोवाइड फर्म पर 1 करोड़ का जुमाना और परीक्षा की लागत की रिकवरी की राशि को सजा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा अगर जांच में यह साबित हो जाता है, तो फर्म को चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से भी रोक लगा दी जाएगी। इस कानून के प्रावधान परीक्षार्थी पर लागू नहीं होंगे। यदि वह दोषी है तो उसके खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत ही कारवाई होगी। नया कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि यह कानून परीक्षा आयोजकों की तरफ से होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है।

किन परीक्षाओं पर लागू होगा कानून
सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर होगा लागू यह सभी केंद्रीय परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, रेलवे, नीट, जेईई एवं यूपीएससी पर लागू होगा। आपको बता दें कि यह बिल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे वह नौकरी के लिए आयोजित हो रही हों या फिर दाखिले के लिए मान्य होगा।

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