106 school buses that did not reach the inspection were blacklisted, major action by the district transport department
फ्लाइंग स्क्वाड को इन वाहनों के जांच के दिए गए निर्देश
ओ.पी. जिंदल स्कूल की 11 बसों की हुई जांच, खामियां मिलने पर लगा 55 हजार जुर्माना
रायगढ़ / रायगढ़ में जिला परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 स्कूल वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये वाहन परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में जांच के लिए नहीं पहुंचे थे। बार बार की सूचना और नोटिस के बाद भी वाहन संचालकों द्वारा जांच नहीं कराए जाने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी श्री अमित प्रकाश कश्यप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमिटी द्वारा निर्धारित स्कूल बस के लिए 16 बिंदुओं के अंतर्गत जांच होती है। इसके लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा 21 और 22 जून और 29 जून को शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में कैम्प का आयोजन किया गया था। जिसमे अनुपस्थित स्कूल बसों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये वाहन जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए सभी अनुपस्थित 106 स्कूल बस को वाहन परिवहन पोर्टल में ब्लैकलिस्ट किया गया है और उडऩदस्ता को इनकी सूची देते हुए जांच के लिए निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार सभी स्कूल बसों की नियमित जांच की जा रही है। 26 जुलाई को ओ.पी.जिंदल स्कूल और जिंदल यूनिवर्सिटी की बसो की जाँच की गई। जिनमें 11 बसों में मानकों के हिसाब से खामियां मिली। जिस पर 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए स्कूल प्रबंधन को वाहनों के अपेक्षित सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि स्कूली बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 बिंदुओं में सख्त दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। जिनमें बस का रख-रखाव, आवश्यक सुविधाएं ड्राइवर की योग्यता जैसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिनका उद्देश्य बस से सफर करने वाले स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।



