Bilaspur Bulldozer Action: Bulldozer ran on the house of murder accused in CG, victim’s father had appealed to the Home Minister to demolish the house.
बिलासपुर में रविवार देर शाम खमतराई रोड के पास अटल चौक में हत्या के आरोपी गोपी सूर्यवंशी के अवैध रूप से खोली गई दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर मकान बनाने पर नोटिस चस्पा किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण कर दुकान मकान बनाने वालों के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गोपी सूर्यवंशी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बिलासपुर में हुए पंकज उपाध्याय जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाया गया। अरपापार खमतराई अटल चौक के पास 14 फरवरी की रात सड़क पर फैले बिल्डिंग मटेरियल को हटाने की बात पर हुए हत्या में पुलिस के बाद अब निगम कमिश्नर के निर्देश पर भी कार्यवाही हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखे गए बिल्डिंग निर्माण सामग्री को नगर निगम ने जब्त किया है।
दरअसल, बीते बुधवार 15 फरवरी की रात सरकंडा क्षेत्र की खमतराई में आरोपी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पंकज उपाध्याय और उसके दोस्त कल्लू के साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने दोनों पर फावड़े से हमला किया था, जिसमें पंकज की मौत हो गई थी। विवाद का कारण सिर्फ इतना था कि पंकज ने गोपी को रास्ते से मलबा हटाने को कहा था। मामले में सरकंडा पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
आरोपी के दुकान पर चला बुलडोजर: बिलासपुर नगर निगम ने जांच पड़ताल के दौरान पाया कि आरोपी का दुकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया है. जिसके बाद निगम की टीम ने आरोपी के दुकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है. इसके साथ ही सरकारी जमीन पर बने मकान पर भी नोटिस चस्पा कर 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण हटाने को कहा है. अवैध कब्जा नहीं हटाने पर उसे तोड़ने का अल्टीमेट दिया गया है.
15 फरवरी की रात हुई थी हत्या: सरकंडा क्षेत्र में 15 फरवरी की रात दीपक नाम के ड्राइवर की हत्या हो गई थी. मृतक के परिजनों ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के जरिए डिप्टी सीएम अरुण साव और गृहमंत्री विजय शर्मा से मोबाइल पर बात की. पीड़ित ने रोते हुए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री से अपने बेटे की हत्यारों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. इस पर गृहमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था.
विवार को कम कराई पहुंचे निगम अधिकारियों ने हत्या के आरोपियों के घर में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 323 के तहत नोटिस चस्पा किया था। जिसमें नियम के विपरित शासकीय भूमि पर बनाए गए मकान के संबंध में जवाब देने के लिए कहा गया था। जवाब नहीं देने पर अधिनियम की धाराओं के तहत मकान तोड़ने का अल्टीमेट दिया गया था। वही अधिनियम की धारा 307( तीन) के तहत वर्तमान में बिना अनुमति के मकान बनाए जाने पर जवाब मांगते हुए तोड़फोड़ की चेतावनी दी गई थी।
नगर निगम के भवन निर्माण अधिकारी सुरेश शर्मा के अनुसार गोपी सूर्यवंशी और उसके भाइयों ने अटल चौक के पास खसरा नंबर 572/1 की जमीन पर मकान और दुकानें बनाई है। यह जमीन शासकीय रिकॉर्ड में घास भूमि है जिसमें किसी प्रकार का आवास और व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता।
सरकारी जमीन पर सात दुकानें, आलीशान दो मंजिला मकान…
आरोपियों ने खमतराई चौक के पास घास भूमि की जमीन पर कब्जा करते हुए सात दुकानें बनाई गई थी। साथ ही दुकानों से लगा हुआ दो मंजिला आलीशान मकान बनाया गया था। कुल मिलाकर 10 डिसमिल से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकानें बनाई गई थी।