Mungeli police warns against possession of sharp-edged weapons
मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट
मुंगेली – मुंगेली पुलिस ने आम नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु अपने पास न रखें और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति को बेचें। ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुंगेली पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार वस्तु का उपयोग कर किसी को चोट पहुँचाता है, तो उसके विरुद्ध प्राणघातक हमले की धारा 109 (BNS) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस ने दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे किसी संदिग्ध व्यक्ति को कटर या धारदार चाकू न बेचें, साथ ही खरीददार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से रखें।
संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मुंगेली पुलिस के निम्न नंबरों पर दी जा सकती है —
📞 9479193044
📞 8319412724
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
इसके अलावा, यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति का फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे, तो उसकी जानकारी पुलिस को तुरंत दें।
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