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सड़क दुर्घटना में मृतक के वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत

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Assistance amount approved to the heirs of the deceased in a road accident

रायगढ़,अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रशासन द्वारा मृतकों के निकटतम वारिसानों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरणों की जांच एवं तहसीलदार की अनुशंसा के उपरांत पात्रता के आधार पर प्रत्येक मृतक के परिजन को 25-25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि प्रदान की गई है।

Ro.No - 13672/156

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 2026 को सड़क दुर्घटना में ग्राम सोनमुड़ा नवापारा, तहसील एवं जिला-रायगढ़ निवासी रामेश्वर निषाद एवं तरूण निषाद की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार 1 मई 2025 को ग्राम ननसिया निवासी तरूण चक्रपाणी का भी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। यह आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को कठिन समय में आर्थिक संबल प्रदान करना है।

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