मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट
मुंगेली/ जरहागांव -प्रार्थी द्वारा थाना जरहागांव उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नि व छोटे बच्चे के साथ रोजगार हेतू कमाने खाने गुुजरात गया हुआ था तथा उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री गांव मे घर पर अकेली रहकर कक्षा 7वीं की पढ़ाई कर रही थी। दिनांक 09.03.2026 को बालिका ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसकी तबियत ठीक नही है तथा उसे खतरा महसूस हो रहा है। सूचना मिलने पर प्रार्थी दिनांक 12.03.2026 को गुजरात से वापस पहुंचा, जहां पीड़िता ने बताया कि दिनांक 28.02.2026 की रात्रि लगभग 10-11 बजे जब वह कमरे से बाथरूम गयी और बाथरूम से वापस अपने कमरे मे आयी तो पड़ोसी अरविन्द सोनवानी पिता धर्मेन्द्र पहले से ही कमरे मे मौजुद था और आरोपी ने उसके हाथ और मुंह को कपड़़े से बांधकर जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जरहागांव मे अपराध अपराध क्रमांक 40/26 धारा 65,65(1),333,351(3) बीएनएस 4 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
प्रकरण नाबालिग बच्चे से संबंधित होने व मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, भोजराम पटेल (भापुसे.) के द्वारा त्वरित प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही कर आरोपी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये, जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबडा व अति.पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन मे पुलिस विवेचना के दौरान पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया व कथन पश्चात् अन्य साक्ष्य एकत्रित कर मुखबीर एवं तकनीकी सहायता से आरोपी अरविन्द सोनवानी पिता धर्मेन्द्र उम्र 20 वर्ष निवासी फरहदा को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर घटना दिनांक को अपराध कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत दिनांक 13.03.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे निरी. प्रसाद सिन्हा (प्रभारी सायबर सेल), उपनिरी. सतेन्द्रपुरी गोस्वामी (प्रभारी थाना जरहागांव), सायबर सेल एवं थाना जरहागांव का सराहनीय योगदान रहा।



