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प्रिंस होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग, संयुक्त जांच दल ने की कार्रवाई

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मुंगेली जिला से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट

= ग्राम सारधा के प्रिंस होटल में छापा, 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

Ro.No - 13672/156

 

मुंगेली/लोरमी। लोरमी क्षेत्र के ग्राम सारधा स्थित एक होटल में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग का मामला सामने आया है। राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान होटल के किचन से घरेलू गैस सिलेंडर बरामद करते हुए कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि होटल संचालक द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जो कि नियमों के विरुद्ध है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13 मार्च 2026 को राजस्व विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने ग्राम सारधा स्थित प्रिंस होटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान होटल के किचन में 14 किलो वाले कुल 6 घरेलू लाल गैस सिलेंडर पाए गए, जिनमें से 2 सिलेंडर भरे हुए थे जबकि 4 सिलेंडर खाली अवस्था में रखे हुए थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि होटल संचालक इन घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग नाश्ता, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए कर रहा था। जबकि नियमानुसार किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे प्रतिष्ठानों में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य होता है।

अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनिमय) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नियम के तहत घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले गैस सिलेंडरों का प्रयोग किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में नहीं किया जा सकता।

नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त जांच दल ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए होटल में पाए गए सभी 6 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया। जब्त किए गए गैस सिलेंडरों को लोरमी इंडेन ग्रामीण वितरक के कर्मचारी अयोध्या सिंह की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है।

इस संबंध में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि होटल संचालक को नियमों की जानकारी देते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा आगे की नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस कार्रवाई के दौरान लोरमी नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश सोनी, अधिकारी शांतनु तरण तथा खाद्य अधिकारी मनोज साहू सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

अधिकारियों ने होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में न करें और निर्धारित नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप की स्थिति देखी गई है। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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