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धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य, जिले में अभियान जारी

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उत्तर बस्तर कांकेर 15 मई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। इसके तहत जिले में विशेष अभियान चलाकर समस्त भूमिधारी कृषकों को फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इसके निर्माण की कार्यवाही वर्तमान में जारी है।
इस संबंध में बताया गया है कि एग्रीस्टेक कृषक पंजीयन किसान स्वयं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अथवा सीजी एग्रीस्टेक मोबाइल एप के जरिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं। पंजीयन के लिए कृषकों को भूमि स्वामी होने संबंधी दस्तावेज जैसे बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

इसके साथ ही एग्री स्टैक एक्जिम्पटेड श्रेणी के कृषकों के खसरा एवं कंपार्टमेंट नंबर का यूएफआर (UFR) के माध्यम से पंजीयन कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे रिपोर्ट क्रमांक 29 एवं 30 का अवलोकन करते हुए छूटे हुए खसरों का एग्रीस्टेक में पंजीयन शीघ्र पूर्ण करें। यह भी बताया गया कि उक्त श्रेणी के यूएफआर हेतु दावा किए गए सभी खसरों को पटवारी एवं तहसीलदार स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा। तहसीलदार द्वारा अनुमोदन उपरांत संबंधित खसरे एग्रीस्टेक में पंजीकृत हो जाएंगे। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

Ro.No - 13759/40

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